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सोमवार, 5 अगस्त 2013

लोक अदालत



                  लोक अदालत 


 

1- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम -1987 की 


धारा 19 के अधीन गठित विधिक कानूनी 


मान्यता प्राप्त संस्था।



2- लोक अदालत को न्यायालय लंबित मामले 


तथा न्यायालय के बाहर निपटाये जाने योग्य


 मामले की सुनबाई कर पक्षकारो के बीच विवाद 



काअवधारण कर समझोता परि निर्धारण करन की


 अधिकारिता प्राप्त है । 

 

विधिक सेवा के लिये हकदार व्यक्ति कौन है 

 

 1- प्रत्येक व्यकित जिसे कोई मामला फाईल करता है ।


 2- प्रत्येक व्यक्ति जसे किसी मामले में वचाव करना है


 3 ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिरक्षा में है 


 4 किशोर गृह में है 






3- लोक अदालत के व्दारा ऐसे मामलो का


 संज्ञन लिया जायेगा



- जिसके पक्षकार सहमत हे ।


बी-मामले का कोई पक्षकार आवेदन करे और न्यायालय व्दारा


 दोनो के आने के बाद समझोता 

योग्य मामला पाये ।


सी- ऐसे प्रकरण जो दंड0प्रक्रिया संहिता तथ अन्य विधि में


 समझोता योग्य अपराध है ।




 लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय 


 

- अंतिम होता है ।


बी-विवाद के सभी पक्ष्कारो पर बंधनकारी होता है ।


सी-अधिनिर्णयके विरूद्व किसी न्यायालय में अपील नहींहोती ।
























लोक अदालत के कार्य 

 

1- सस्ता शीघ्र सुलभ सुन्दरसुदृढ़ न्याय ।


2- निशुल्क त्वरित आसान न्याया ।


3- सुख शांती समृद्वि को बढ़ावा।



4- एकता भाईचारे अखंडता को बढावा


 ।

5- आपसी दुश्मनी बैमनुष्यता कलह का नाश ।


6- समय पैसा समय की वचत ।


7- न्यायशुल्क की वापसी ।


8- आसान, स्थिर,सुलभ, स्वतंत्र स्थाई सोहाद्रपूर्ण न्याय का 

रास्ता ।



9- अदालतो में कठिन लम्बी खर्चीली प्रक्रिया से वचने का रास्ता 


लोक अदालत ।



10- आपसी दुश्मनी,बैमनुष्यता,कलह क्लेश समाप्ती का रास्ता-

 लोक अदालत ।



11- निशुल्क त्वरित आसान,सुगम, सोहाद्रपूर्ण ,सद्भावी न्याय का

 रास्ता ।



12- आपसी भाईचारे ,एकता,संबंधो को बढावा देने चाले न्याय 


की प्राप्ती- लोकअदालत ।




1- सीधा सरल सुगम सम्मना जनक सुविधा जनक न्याय का 


रास्ता - लोक अदालत


 

2- भूत भविष्य वर्तमान के संबंधो में सुधार का मार्ग - लोक 



अदालत 


 

3- सस्ता शीघ्र सुलभ सुन्दर सुदृढ़ न्याय का रास्ता - लोक



 अदालत 



 

4- पैसे समय वचाने का एक मात्र रास्ता - लोक अदालत 






















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