बाल
विवाह विशेष अधिनियम,2006
बाल
विवाह वह है जिसमें लड़के या
लड़की की कम उम्र में शादी की
जाती है । यह
प्रथा पुराने जमाने से हमारे
देश में चली आ रही है । बच्चा
एक ऐसा व्यक्ति है जोअभी
18
साल
का नहीं हुआ है ।एक
ऐसी लड़की का विवाह जो 18
साल
से कम की है या ऐसे लड़के का
विवाहजो
21
साल
से कम का है बाल विवाह कहलायेगा
और इसे वाल विवाह निषेध अधिनियम2006द्वारा
प्रतिबंधित किया गया है ।
बाल
विवाह के लिये दोषी कौन है ?
1- 18
साल
से अधिक लेकिन 21
साल
से कम उम्र का बालक जो विवाह
करता
है ।
2- जिस
बालक या बालिका का विवाह हो
,उसके
माता पिता संरक्षक अथवा
वे
व्यकित जिनकी देखरेख में बालक
/बालिका
है ।
3- वह
व्यक्ति को वाल विवाह को
सम्पन्न,
संचालित
करे अथवा दृष्प्रेरित करे ।
जैसे
बाल विवाह कराने वाला पीडि़त
आदि
4- वह
व्यक्ति जो बाल विवाह कराने
में शामिल हो या ऐसे बाल विवाह
करने के लिये
प्रोत्साहित करे निर्देश दे
या बाल विवाह को राकने में
असफल रहे अथवा उसमेंसम्मिलित
हो । जैसे वाल विवाह में शामिल
बराती ,रिश्तेदार
आदि ।
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