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बुधवार, 14 अगस्त 2013

भारत में निम्न दो विधि पुस्तके प्रकाशित हुई.
1 ब्वदेपमतंजपवद वद भ्पदकन स्ंू य1824द्ध इल थ्तंदबपे डंमबदंहजपवदण्
2 क्पेेमतजंजपवद वद डवींउउमकंद स्ंू य1825द्ध इल ॅपससपंउ डंमबदंनहीजपवद
भारत में प्रतिवेदनों को निम्न प्रकार से उल्लिखित किया जा सकता है.
1ण् डवतजवदे त्मचवतजे 1774ण्1781
2ण् ठपहदमससे त्मचवतजे 1830ण्1831
3ण् थ्ंनसजवदे त्मचवतजे 1842ण्1844
4ण् डवदजतपवनश्े त्मचवतजे 1846
5ण् ठवनसदपवने त्मचवतजे 1853ण्1859
6ण् ळंेचमतश्े ब्वउउमतबपंस ब्ंेमे 1851ण्1860
7ण् ळमवतहम ज्ंलसवतश्े त्मचवतज व िब्ंेमे 1847ण्1848
8ण् ळंेचमतश्े त्मचवतजे व िैउंसस बंनेमे
9ण् च्मततल व्तपमदजंस ब्ंेमे क्मबपेवदे व िठवउइंल भ्पही ब्वनतजण्
10ण् डवतजमलश् क्पहमेजण्



विभाजन संबंधी दावो में प्रारंभिक आज्ञप्ति - अंतिम आज्ञप्ति

        विभाजन संबंधी दावो में प्रारंभिक आज्ञप्ति पारित होने  के पश्चात से अंतिम आज्ञप्ति पारित होने तक की कार्यवाही

                                                               सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-2-की उपधारा-2 जिसे आगे संहिता से संबोधित किया गया है, उसके अनुसार डिक्री से अभिप्राय ऐसे न्याय निर्णयन की प्ररूपित अभिव्यक्ति है जो जहां तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्ययालय से संबंधित है । वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारो के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है और वह या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी ।

                                             डिक्री तब प्रारंभिक होती हे जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने से पहले आगे और कार्यवाहियां की जानी है वह तब अंतिम होती है जब कि ऐसा न्यायनिर्णयन वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है । 

                                          डिक्री अपील योग्य होती है । अतः संहिता की धारा-97 के अनुसार जहां इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात पारित प्रारम्भिक डिक्री से व्यक्ति केाई पक्षकार ऐसी डिक्री की अपील नहीं करता है वहां वह उसकी शुद्धता के बारे में अंतिम डिक्री के विरूद्ध की गई अपील में विवाद करने से प्रवारित रहेगा ।

                                          विभाजन संबंधी दावो में प्रारंभिक आज्ञप्ति पारित होने की स्थिति- संहिता के आदेश 20 नियम 18 के अनुसार जब न्यायालय सम्पत्ति के विभाजन के लिए या उनमें के अंश पर पृथक कब्जे के लिए वाद में डिक्री पारित करता है तब सम्पत्ति के भेद के आधार पर डिक्री पारित करता है ।
   
   1.    वह सम्पत्ति जिस पर सरकार द्वारा राजस्व निर्धारित किया गया है
    2.    वह सम्पत्ति जिस पर विभाजन बिना अतिरिक्त जांच के नहीं किया     जा सकता । 


        यदि सम्पत्ति का राजस्व निर्धारित किया गया है तो न्यायालय डिक्री की सम्पत्ति में हितबद्ध पक्षकार के अधिकारो की घोषणा डिक्री में करेगा, और यह निर्देश दिया जायेगा कि धारा-54 के प्रावधानोे के अनुसार सम्पत्ति का विभाजन या पृथककरण कलेक्टर द्वारा या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त राजपत्रित  अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा किया जाएगा ।

        इस संबंध में संहिता की धारा-54 अवलोकनीय है जिसके अनुसार -जहां डिक्री किसी ऐसी अविभक्त सम्पदा के विभाजन के लिए है, जिस पर सरकार को दिए जाने के लिए राजस्व निर्धारित है, या ऐसी सम्पदा के अंश के पृथक कब्जे के लिए है वहां सम्पदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण कलेक्टर के ऐसे किसी राजपत्रिक अधीनस्थ द्वारा जिसे उसने इस निमित्त प्रति नियुक्त किया हो ऐसी सम्पदाओ के विभाजन या अंशों के पृथक् कब्जे से संबंधित  तत्समय प्रवृत्त विधि यदि कोई हो के अनुसार किया जाएगा । 

        दूसरी दशा में अन्य स्थावर या  सम्पत्ति के संबंध में जिसका विभाजन या पृथककरण सुविधापूर्वक नहंी किया जा सकता है। वहा पर न्यायालय का कर्तव्य है कि वह-

    1    उस सम्पत्ति से संबंधित पक्षकारो के अधिकारो की घोषणा करने वाली प्रारंभिक डिक्री पारित की जायेगी जिसमें
    2    अतिरिक्त जांच करने के लिए या जो अपेक्षित हो वैसे निर्देश दिये जावेगें ।
       
न्यायालय आदेश 26 नियम 13 के अंतर्गत स्थावर सम्पत्ति के विभाजन अथवा पृथककरण के लिए कमीशन निकाल सकता है । जिसके संबंध में प्रावधान निम्नलिखित है - 

1-    जहां विभाजन करने के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है वहां न्यायालय किसी भी मामले में जिसके लिए धारा 54 द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है, ऐसी डिक्री में घोषित अधिकारो के अनुसार विभाजन या पृथककरण करने के लिए ऐसे व्यक्ति के नाम जिसे वह ठीक समझे कमीशन निकाल सकेगा ।
2-    न्यायालय द्वारा कमीशन निकाले जाने के बाद कमीश्नर आदेश 26 नियम 14 के अनुसार जांच की प्रक्रिया अपनायेगा जो निम्नलिखित है । 

आदेश 26 नियम 14 उपनियम 1 के अनुसार

    1    कमिश्नर ऐसी जांच करने के पश्चात जो आवश्यक हो, सम्पत्ति को उतने अंशो में विभाजित करेगा जितने उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट हो जिसके अधीन  कमीशन निकाला गया था ।
    2    ऐसे अंशो का पक्षकारो में आवंटन कर देगा
    3    और यदि उसे उक्त आदेश द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है तो वह अशों के मूल्य को बराबर करने के प्रयोजन के लिए दी जाने वाली राशियां अधिनिर्णीत कर सकेगा ।

आदेश 26 नियम 14 उपनियम 2 के अनुसार-

    1    तब हर एक पक्षकार का अंश नियत करके और यदि उक्त आदेश द्वारा ऐसा करने के लिए निर्देश दिया जाता है तो हर एक अंश को माप और सीमांकन करके कमिश्नर अपनी रिपोर्ट तैयार और हस्ताक्षरित करेगा ।
       2    या जहां कमीशन एक से अधिक व्यक्तियों के नाम निकाला गया था और वे परस्पर सहमत नहीं हो सके है वहां कमिश्नर पृथक पृथक रिपोर्ट तैयार करेगे और हस्ताक्षरित करेंगे ।
    3    ऐसी रिपोर्ट या ऐसी रिपोर्टे कमीशन के साथ उपाबंध की जाएगी और न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी।
    4    और पक्षकार जो कोई आक्षेप रिपोर्ट या रिपोर्टो पर करे न्यायालय उन्हे सुनने के पश्चात से या उन्हें पृष्ट करेगा उसमें या उनमें फेरफार  करेगा या उसे या उन्हे अपास्त करेगा ।

आदेश 26 नियम 14-उप नियम-3 के अनुसार

    1    जहां न्यायालय रिपोर्ट या रिपोर्टो को पुष्ट करता है ।
    2    या उसमें या उनमें फेरफार करता है ।
    3    वहां वह उसके पुष्ट या फेरफार किए गए रूप के अनुसार डिक्री पारित करेगा ।
    4    किन्तु जहां न्यायालय रिपोर्ट या रिपोर्टो को अपास्त कर देता है वहां वह या तो नया कमीशन निकालेगा
    5    या ऐसा अन्य आदेश करेगा जो वह ठीक सकझे । 


                                            इस प्रकार किसी भी विभाजन के बाद में दी गई  प्रारम्भिक डिक्री में घोषित अधिकारों के अनुसार विभाजन या पृथक्करण के लिए न्यायालय जिसे उचित समझे, आयुक्त नियुक्त कर सकेगा, जो नियम 14 के अनुसार कार्यवाही करेगा । उसकी रिपोर्ट में परिवर्तन या पुष्टि करने के बाद अंतिम डिक्री पारित की जावेगी।

                            आयुक्त के प्रस्ताव उसी रूप में पक्षकारो पर बाध्य कर नही है। आदेश 26 नियम 10 तथा 12 के विपरीत नियम 14 में इसलिए इस बात पर जोर नहीं दिया गया है कि आयुक्त की रिपोर्ट वाद में स्वतः ही साक्ष्य के एक भाग का रूप बन जाएगी और इसी कारण नियम 14 न्यायालय को आयुक्त की रिपोर्ट को पुष्ट करने, बदलने या अपास्त करने और नया आयुक्त भी जारी करने की विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है 

न्यायालय का कर्तव्य और कार्य है कि

1-.    यदि किसी पक्षकार के अधिकार और हिस्से की बावत प्रारंभिक             डिक्री     में घोषणा नहीं की जाती हे तो ऐसी दशा में आयुक्त वादगत         सम्पत्ति में     से ऐेसे पक्षकार के हिस्से का विभाजन या पृथक् रूप         से आवंटन करने के     लिए तब तक सक्षम नहीं होगा जब तक कि         अपील या पुनर्विलोकन में     प्रारंभिक डिक्री में उस आशय का             विनिर्दिष्ट रूप से उपान्तरण ना कर दिया     गया हो ।

2-     यदि पक्षकारो के अंशो को     घोषित करते हुये प्रारभिक डिक्री पारित         की गई । विभाजन आयुक्त को     उक्त संपति कापक्षकारों के वीच         करार के आधार पर विभाजन बंटवारा करने के लिये आवश्यक             कदम उठाने के लिये कहा गया। ऐसे करार पर     ध्यान दिये बिना         आयुक्त की  रिपोर्ट  शून्य व अकृत है,
3-    विभाजन आयुक्त   न्यायालय की इच्छाओं के विपरीत रिपोर्ट प्रस्तुत         करता है तो ऐसी रिपोर्ट पर  अंतिम डिक्री पारित नहीं कि जा             सकती।

अंतिम डिक्री पारित करनेके पूर्व न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह देखेकि-

1-    जब तक पक्षकारो के स्थल पर अधिकारो का अवधारण निर्णय करने         वाली     डिक्री     पारित नहीं हो जाती और वह स्टांप पेपर पर नहीं         बन जाती तब तक कोई निष्पादन योग्य डिक्री अस्तित्व में नहीं             आती ।            
2-    बिना स्टांप पेपर के अंतिम     डिक्री नहीं बन सकती ।
3- उपरोक्त दोनों शर्ते पुरी होने पर आदेश 20 उपनियम 18 के अर्तंगत         अंतिम  डिग्री पारित होती है।
4- परिसीमा अंतिम डिक्री स्टांप पेपर पर बल जाने के बाद ही प्रारंभ             होती है ।
          मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0  सु0को0 1211 श्ंाकर बलवंत लोखण्डे मृतक विरूद्ध एल0आर0 एस0चन्द्रकांन्त शंकर लोखण्डे व अन्य  में अभिनिर्धारित किया है कि यही दोनो कार्य एक         अंतिम डिक्री का गठन करते हैं ।
5-    यदि विभाजन के बाद में इच्छापत्र के अधीन सम्पत्ति का व्ययन         किया जाता है तो इच्छा पत्र के वैधता की जांच उसी न्यायालय         द्वारा की जाएगी
6-    जहां कृषि भूमि का अन्य सम्पत्तियों के विभाजन के लिए वाद लाया         जाता है, वहां डिक्री को तब तक प्रारंभिक डिक्री समझी जाएगी,         जब तक कि उस कृषि भूमि का विभाजन करके कब्जा न दे दिया         जाये ।

 7-    जब एक बार प्रारंभिक डिक्री पारित कर दी गई, तो न्यायालय उस         वाद को व्यतिक्रम के कारण खारिज नहीं कर सकता।
    8-    यदि वादी प्रारंभिक डिक्री पारित करने के बाद कोई कदम नहीं             उठाता है तो न्यायालय अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही को             स्थगित कर     सकता है और संबंधित पक्षकारों को यह छूट दे             सकता है कि वे उचित कार्यवाही कर उस वाद को सक्रिय करें ।
    9-    विभाजन वाद में प्रारंभिक डिक्री द्वारा निर्णीत बातों पर पक्षकारों को         विबन्ध का सिद्धांत लागू होगा और वे किसी दूसरे वाद में उन             बिन्दुओं को     पूर्व न्याय के सिद्धांत से वर्जित होने के कारण नही         उठा सकेंगे ।
    10-    सम्पत्ति में वादी को उसके अंश भाग का कब्जा देने के लिए             भुगतान करने की शर्त प्रांम्भिक डिक्री में दी गई थी । अतः जब         तक सम्पत्ति के विभाजन की अंतिम डिक्री पारित नहीं हो जाती,         इस शर्त के अनुसार     प्रारंम्भिक डिक्री का निष्पादन नहीं हो सकता
    11-    प्रारंम्भिक डिक्री की शर्त के अनुसार अंतिम डिक्री पारित करने के         लिए देरी से किया गया आवेदन वर्जित नहीं है ।
    12-    एक विभाजन वाद में पक्षकारो के अंशों का निर्धारण उस दिनांक         को किया जावेगा, जिस दिनांक को प्रारंम्भिक डिक्री पारित की गई         है ।
    13-    यदि उस दिनांक को एक सहदायिकी का आधा अंश एक नीलाम         क्रेत द्वारा खरीद लिया गया तो वह नीलाम क्रेता उस आधे अंश के         लिए     डिक्री अपने पक्ष में करवाने का हकदार होगा ।
  14-.    विभाजन वाद में अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री में संशोधन नहीं कर         सकती और न उसकी पृष्ठभूमि में जा सकती है , जो मामले उस         प्रारंभिक डिक्री में तय किये जा चुके है उन पर पुनः विचार नहीं         किया जा सकता ।
    यह सिद्वांत ए0आई0आर0 1977 सु0को0 292 एम0अययना बनाम         एम0जुग्गारा में अभिनिर्धारित किया गया है।
    15-    यदि .विभाजन वाद में प्रारंम्भिक डिक्री अंतः कालीन लाभों के बारे में         शांत     है, फिर भी अंतिम डिक्री तैयार करते समय अन्तः कालीन         लाभो के बारे में निर्देश दिया जा सकता है यद्यपि वाद पत्र में             इसके लिए कोई प्रार्थना ना की गई हो।
    16-    .सम्पत्ति के अंग भागीदारो की अपनी सम्पत्ति है और वे उन अंशों         को वादी के पक्ष में अभ्यर्पित कर सकते है । अतः जहां एक वाद में         भागीदारो ने अपने अंशों का अभ्यर्पण कर दिया तो न्यायालय को         विभाजन वाद के विचारण में उसे प्रभावशील करना होगा । यह             सिद्वंात ए0आई0आर0 1977 सु0को02027 अनार कुमारी बनाम जमुना         प्रसाद में अभिनिर्धारित किया गया है।
     17-    .वादी एक हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के सदस्य के रूप में प्रतिवादियों
        द्वारा     प्राप्त किये गये लाभों के बारे मंे जांच करने के लिए अंतिम         डिक्री की तैयारी के प्रक्रम पर पर आवेदन करने के लिए हकदार         होगा, क्योंकि विभाजन के लिए प्रत्येक वाद उसके संस्थित करने के         दिनांक को लेखे के लिए वाद भी होता है ।

   18-.    ऐसी जांच की मांग करना पक्षकारो के बीच समस्याआंे के समाधान         के लिए आवश्यक है । अतः यह न्यायालय के विवेकाधिकार के             भीतर है कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर         ऐसी प्रार्थना की अनुमति दे ।
    19-    विभाजन वाद में पारित की गई अंतिम डिक्री का निष्पादन होगा ।         समझौता कर लेने से पक्षकार अंतिम डिक्री के निष्पादन से और         सम्पत्ति पर कब्जे के परिदान से वंचित नहीं हो जाते ।
     20-    .प्रारंभिक डिक्री पारित करने के बाद अपील का केवल लंबित             रहना विचारण न्यायालय को पक्षकारों के पक्षान्तरण तथा व्यक्तिगत         अंशों के निर्धारण करने के लिए आवेदन ग्रहण करने के लिए कोई         बाधा नहीं करेगा।
      21-    .आवेदन परिसीमा अधिनियम के किसी उपंबध से शासित             नहीं होता । ऐसा आवेदन  लंबित वाद मंे एक आवेदन के रूप             में जाना जाएगा इसलिए, परिसीमा का कोई प्रावधान  लागू नहीं         होगा।
     22-     यदि संयुक्त परिवार की संपति में दो भाईयों का बराबर हिस्सा है         और विभाजन इस शर्त पर होगा कि इस बंधक का मोचन करवाया         जावेगा ।अतः पहले     प्रारंभिक डिक्री दो हिस्सो के विभाजन की             होगी और अंतिम डिक्री पारित करने से पहले वाला ऋृण चुका कर         बन्धक का मोचन करवा सकेगा।

 23-    यदि परिवार की संपतियों के विभाजन के समय अवयस्क रहे सदस्य         ने वयस्क होने पर विभाजन के लिये और अपने हिस्से की संपति         का अलग से     कब्जा दिलाने के लिये वाद किया, परन्तु आवश्यक         न्यायालय फीस देकर विभाजन प्रलेख को रद्द करवाने की प्राथर््ाना         नहीं की ऐसी     स्थिति में विभाजन प्रलेख को अभिखडिंत नहीं किया         जा सकता ।
    24-     विभाजन के बाद का किरायेदार पर कोई प्रभाव नहीं पडता है यदि         वाद में किरायेदार को भी पक्षकार बनाया जाए     परन्तु विभाजन         डिक्री     पारित करने के बाद भी किरायेदार के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं         किया जा सकता । इसके लिये किराया नियेत्रण विधि के अधीन         बेदखली की     कार्यवाही फाइल करनी होगी ।
    25-     यदि यह साबित नहीं किया गया कि अवयस्क की संपत्ति             उसके कल्याणके लिये या संयुक्त कुटुम्ब की विधिक आवश्यक्ता के         लिये     निधि फण्ड बनाने के लिये काम में ली गई । ऐसी स्थिति में         अवयस्क वादियों की और से उनकी माता द्वारा फाइल किया गया         विभाजन वाद     संधारणीय है ।
    26-    यदि संयुक्त     परिवार की     संपत्ति का कुछ भाग अनुसूचि में             शामिल नहीं किया गया ऐसा वाद खारिज किये जाने योग्य है।
        इस प्रकार प्रारभिंक डिक्री से अंतिम डिक्री पारित होने के मध्य सहिंता के आदेश 20 नियम 18 आदेश 26 नियम 13, 14 और धारा 54 के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जाती है

                                उमेश कुमार गुप्ता
                               





       

मंगलवार, 13 अगस्त 2013

महिला एवं बालकों के कल्याण के लिए योजनाएं

मध्य प्रदेश सरकार की बालकों एवं महिला कल्याण संबंधी

                       मध्य प्रदेश सरकार ने महिला एवं बालकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं जिसमें लाडो अभियान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना , उषाकिरन योजना आदि महत्वपूर्ण हैं ।

 
1 लाडो अभियान

मध्य प्रदेश सरकार ने वाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006की रचना की है जिसके अनुसार 18 वर्ष सेकम आयु में लड़की तथा 21 वर्ष से कम उम्र में लड़के का विवाह करना कानूनी अपराध है । ऐसे विवाह में शामिल होने वाले सभी व्यक्ति अपराध की श्रेणीमें आते हें । वाल विवाह करने और करवाने वाले को दो वर्ष तक का कठोर कारावास या एक लाख रूपये तकका जुर्माना या दोनो हो सकता है।

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बाल विवाह न रचे ,अपराध से बचे बेटियों को पढ़ने व आगे बढ़ने का मोका दें ।इसके लिए लाडो अभियान चलाया जिसमें महिला और बच्चों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं का लाभ दिलाने समस्त जिला कलेक्टर या महिला विकास विभाग केअधिकारी को अधिकृत किया गया है । प्रत्येक व्यक्ति ,अपने आस पास वाल विवाह होता पाये तो इसकी सूचना इन अधिकारियों को दे सकता है । 

 

2 मध्य प्रदेश सरकार की मुख्य मंत्री कन्यादान योजना

0 प्र0 सरकार के द्वारा गरीब, जरूरत ,निर्धन, निराश्रित परिवारो तथा श्रमिक संवर्ग के अन्तर्गत पंजीकृत हितग्राही परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं ,विधवा
तथा परित्यक्ता के विवाह के लिये एक मंगल पहल प्रारंभ की गई।
इस मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत हर कन्या को विवाह के समय
13 हजार रूपये की गृहस्थी,सामग्री निशक्त कन्या को 25 हजार तथा वर-वधु दोनो के निशक्त होने पर 50 हजार रूपये अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है, इस अभिनव योजना में अबतक निर्धन परिवारों की 2,29,680 बेटियों का कन्यादान किया गया है । जिस पपर अबतक 245 करोड रूपये व्यय हो चुके हैं । यह योजना एक अप्रेल 2006 से प्रारंभ हुई है ।

3 लाड़ली लक्ष्मी योजना

प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने, बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने एवं बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना आरंभ की गई। योजना 1 जनवरी 2006 के उपरांत जन्मी बालिकाओं के लिए है।
योजना के मध्य अर्थात 21 वर्ष की आयु पूर्ण बालिका के आवेदन पर उस दिनांक तक देय राशि का समय पूर्व भुगतान किया जावेगा किंतु शर्त यह होगी कि बालिका की आयु 18 वर्ष की हो कक्षा 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो एवं 18 वर्ष उपरांत उसका विवाह हुआ हो।
योजना का लाभ कौन ले सकता हैः-ऐसी बालिकांए-जिनके माता पिता
1 मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों
2 आयकर दाता न हों।
3 द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व परिवार नियोजन
अपना लिया हो।
4 प्रथम प्रसव की प्रथम बालिका जिनका जन्म 01.04.2008 क उपरांत परिवार नियोजन कि
शर्त यथावत।
5 हितग्राही की आंगनवाड़ी केन्द्र में उपस्थित नियमित हो।
6 जिस परिवार में अधिकतम दो संतान हों माता/पिता की मृत्यु हो गई हो, उस परिवार के लिये परिवार नियोजन की शर्त अनिवार्य नहीं होगी, परंतु माता अथवा पिता का मृत्यृ प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
7 जिस परिवार में प्रथम बालक अथवा बालिका है तथा दूसरे प्रसव पर दो जु़ड़वा बच्चियां
जन्म लेती हैं तो, जुड़वा बच्चियों को इस योजना का लाभ दिया जावेगा।
8 यदि परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो उसे प्रथम बालिका मानते हुए योजना का लाभ दिया जावेगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिये अपने गांव/ मोहल्ले या समीप की आंगनवाड़ी केन्द्र में संपर्क कर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित समस्त दस्तावेज संलग्न करने होंगे। अनाथ बालिका की दशा में संबंधित अनाथालय/ संरक्षण गृह के अधीक्षक द्वारा बालिका के अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 6 वर्ष होने के पूर्वसंबंधित परियोजना अधिकारी को आवेदन करना होगा।

 
4.समेकित बाल विकास परियोजना
मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नीव डालने एवं बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति तथा मार्गदर्शन में प्रभावशाली समन्वय मेल-जोल स्थापित करने समेकित बाल विकास परियोजना सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्थापित की जाएंगी । जहां पर 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती, धात्री, ;केवल 6 माह तक दूध पिलाने वालीद्ध महिलाओं को निम्नलिखित 6 प्रकार की सेवायें दी जाती है।

1. अनौपचारिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक क बच्चों के लिए।
2. टीकाकरण शिक्षा सभी बच्चे व गर्भवती महिलाओं के लिए।
3. पूरक पोषण आहार 6 माह से 6 वर्ष क बच्चे, गर्भवती, धात्री के लिए।
4. स्वास्थ्य जाॅंच सभी बच्चे, गर्भवती, एवं धात्री के लिए।
5. स्वास्थ्य संदर्भ सेवा सभी बच्चे, गर्भवती, एवं धात्री के लिए।
6. स्वास्थ्य पोषाहार शिक्षा 15 से 45 वर्ष के आयु की महिलाओं के लिए है।
इन योजनाओं से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है । 
 
1. 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों को पौष्टिकता तथा स्वास्थ्य स्तर को बढ़ावा।
2. बच्चों की सही मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नीव डालना।
3. बच्चों कि मृत्यु दर, कुपोषण तथा पाठशाला को छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना।
4. माताओं में ऐसी भावना का विकास करना जिससे वे बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य तथा उने आहार संबंधी आवश्यकताओं का स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा की सहायता से ध्यान रख सके।

5 बाल संजीवनी अभियान

कुपोषण से बचाव एवं निदान हेतु मध्यप्रदेश सरकार ने सभी आंगनवाडी केंद्रो में कुपोषण से निपटने बच्चे के वजन टीकाकरण , गर्भवती स्त्री के पोषण हेतु यह योजना चलाई है । जहां पर आंगनवाडी स्थित नहीं है वहां पर गांव में सार्वजनिक स्थल पर योजना का क्रियान्वयन किया जाता है । कुपोषण से तात्पर्य भोजन में पोषक तत्वों की कमी से शरीर में जो लक्षण उत्पन्न होते है। जैसे वजन न बढ़ना। बालों का रंग भूरा हो जाना, बच्चे का चिढ़-चिढा करना व रोते रहना आदि है । प्रथम अभियान नवम्बर 2001 में प्रारंभ किया गया था । 
 
इस अभियान के अन्र्तगत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं 
 
1 वजन 0 से 5 वर्ष के बच्चे, गर्भवती
2 टीकाकरण 0 से 5 वर्ष के बच्चे,
3 गर्भवतीविटामिन ‘‘ए’’ का घोल-9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाना।
4 स्वास्थ्य परीक्षण -बच्चे व गर्भवती

6 स्व सहायता समूह योजना

इस योजना के अंतर्गत 10-20 महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। बचत राशि के आधार पर उन्हें बैंक से लिंक कर उन्हें कर उन्हें विभिन्न आर्थिक गतिविधियों हेतु ऋण प्रदान की कार्यवाही की जाती है।
योजना का उद्देश्य महिलाओं का समाजिक, आर्थिक विकास कर उनका सशक्तिकरण करना है। गरीब महिलाओं की छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने, उन्हें संगठित करने, उनका सामाजिक आर्थिक विकास कर इनका सशक्तिकरण करने की योजना है। 

 
7 मंगल दिवस योजना

महिला बाल विकास विभाग द्वारा अप्रैल 07 से मंगल दिवस योजना का प्रारंभ किया गया है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में प्रत्येक माह के प्रति मंगलवार को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जावेगी जो निम्नानुसार है
।ः-
गोद भराई कार्यक्रमः-
माह के प्रथम मंगलवार को आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को 6 माह का गर्भ होने पर आंगनबाड़ी केन्द्रों में समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित कर गर्भवती महिला की गोद भराई रस्म कर श्रीफल, सिन्दूर, चूड़ी, बिंदी, आदि भेंट स्वरूप दी जावेगी। कार्यक्रम हेतु प्रतिमाह 50/- प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र के मान से राशि उपलब्ध करवाई जावेगी।
अन्नप्रसान कार्यक्रम:- 
 
माह के द्वितीय मंगलवार को आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत प्रत्येक वह बच्चा जिसकी उस माह आयु पूर्ण चुकी हो ऐसे बच्चों को आंगबाड़ी केन्द्र में समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों का अन्नप्रसान प्रारंभ कर कटोरी, चम्मच भेंट स्वरूप दी जायेगी कार्यक्रम हेतु प्रतिमाह 50/- प्रति आंगनबाड़ी केन्द्रों के राशि उपलब्ध करवायी जावेगी।
जन्मदिवस कार्यक्रमः-
माह के तृतीय मंगलवार को आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 1 से 6 वर्ष की आयु के समस्त ऐसे बच्चे जिनका उस माह में जन्म दिवस हो, को समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित कर जन्म दिवस आंगनबाड़ी केन्द्रों में मनाया जाकर ऐसे बच्चों को पेन्सिल, चित्रकारी युक्त किताब, रबर, पानी की बाटल आदि गिफट आयटम भेंट स्वरूप दिया जायेगा। कार्यक्रम हेतु प्रतिमाह 50/- प्रति आंगनबाड़ी केन्द्रों के मान से राशि उपलब्ध करवाई जावेगी।
1ण् किशोरी बालिका दिवसः-
माह के चतुर्थ मंगलवार को आंगबाड़ी केन्द्र दर्ज किशोरी बालिकाओं का उक्त दिवस रंगोली निर्माण, सामान्य ज्ञान एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं या अन्य कोई रूचिकर कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। साथ ही आयरन, फलोरिक, एसिड गोलियों का वितरण किया जावेगा।

8 किशोरी शक्ति योजना

किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य, संतुलित भोजन व आर्थिक स्वावलंबन का प्रशिक्षण दिया जाता है। किशोरी बालिकाएॅं 11 से 18 वर्ष तक को प्रशिक्षण देने का प्रमुख लक्ष्य एनीमिया में कमी लाना एवं पारिवारिक जीवन में शिक्षा के महत्व को प्रतिस्थापित करना है ताकि किशोरियों को स्वास्थ्य, नियोजन के लाभ एवं कुपोषण की समस्या के संबंध में पता चल सके ताकि भविष्य में किशोरी कुशल गृहणी बन सके।

9 जावाली योजना- 

 
वैष्यावृत्ति उन्मूलन हेतु जावाली योजना का संचालन किया जाता है । योजना अंतर्गत जिले में अशासकीय संस्था के माध्यम से आश्रम शाला का संचालन किया जाकर बेडिया/बांछडा सासी समुदाय के बालक बालिकाओं को कक्षा 5वी तक निःशुल्क शिक्षा सस्त्र,पुस्तकें भोजन आवास सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । 

 
10 उषा किरन योजना
 
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 नियम 2006 के अंतर्गत पीडिता को अधिनियम एवं नियमों के प्रावधान के तहत सभी सहायता निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी । सहायता के लिए अपने पास क आंगनवाडी केंद्र/ परियोजना अधिकारी , संरक्षण अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवाए/पुलिस परामर्श केंद्र/ क्षेत्रीय थाना प्रभारी/ जिला कार्यक्रम अधिकारी/ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन दिया जा सकता है । 

 
11 अति गरीब महिलाओं को प्रसव पूर्व आर्थिक

 सहायता

आति गरीब महिलाओं को प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता के लिए यह योजना संचालित है इसका उद्देश्य अति गरीब महिलाओं को प्रसव पूर्व स्वयं ही देखभाल और प्रसव के लिए होने वाले व्यय की कुछ हद तक प्रतिपूर्ति की जाना है । इसका लाभ अति गरीब महिला को जिसकी उम्र 19 वर्ष से अधिक हो तथा उसके केवल प्रथम दो जीवित बच्चे हो एवं उसका परिवार गरीबी रेखा के नीचे अत्यंत गरीब हो ऐसी महिलाओं को सहायता राशि 500/- रू. प्रसव के 6 माह पूर्व दी जावेगी ।

दुष्कर्म क्रूरता की जांच के संबंध में दिशा निर्देश

मान्नीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा दुष्कर्म क्रूरता की जांच के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश पुलिस को जारी किये गये हैं । 

 
दुष्कर्म के मामलों में संवदेनशीलता के साथ व्यवहार किये जाये ।
 
व रढि़त की जांच महिला डाक्टर करे
 ,मनोचिकित्सक की सुविधा दी जावे ।
मेडीकल रिपोर्ट तत्काल बने 
, आयु का आंकलन दांतो की संख्या,
 रेडियोलाईजिस्ट टेस्ट की रिपोर्ट साथ में हो । 
 
पीडि़त को तत्काल उपचार की सहायता प्रदान की जावे ।
पुलिस जांच अधिकारी को पीडि़ता का कथनपरिवार के किसी सदस्य के सामने उसकी सुविधा अनुसार ले ।
प्रकरण की जांच शीघ्र पूरी हो , ता कि आरोपी को भा0दं0सं0 की धारा 167-2 का लाभ जमानत में प्राप्त न हो । 
 
महिलाओं का यौन उत्पीड़न:-प्रतिकर एंव पुर्नवास के लिये मार्गदर्शक सिद्वांत 

 
मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली 

 डोमेस्टिक बर्किंग विमेन्स बनाम यूनियन बैंक आॅफ इंडिया के मामले में 
 
महिलाओं के साथ बढ़ते हुये यौन अपराधो के प्रति गंभीर चिन्ताव्यक्त कीहैं और ऐसे मामलों के शीघ्र परीक्षण तथा उन्हें प्रतिकर प्रदान करने एंवउनके पुर्नवास के लिये विस्तृत मार्गदर्शक सिद्वांत विहित किया है । प्रस्तुत मामले में दिल्ली श्रमजीवी फोरम ने लोकहित वाद के माध्यम सेचार घरेलू श्रमजीवी महिलाओं के साथ सात सेना के जवानो के द्वारायौन उत्पीड़न की घटना को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । उक्तघटना उस समय घटी थी जब वे महिलाऐं रेल गाड़ी से रांची से दिल्ली
जा रही थी ।

 
मान्नीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायमूर्तियों की खण्डपीठ ने ऐसी महिलाओं को प्रतिकर प्रदान करने तथा उनके पुर्नवास के लिये निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्वांत विहित किए हें:-

1- योन शोषण के शिकायतकर्ताओ को वकील के रूप में विधिक सहायता दिया जाना चाहिये जो आपराधिक न्याय प्रणाली से भलिभांती परिचित हों । उसे पीडि़त व्यकित को कार्यवाहियों के बारे में पूरी जानकारी देना चाहिये तथा पुलिस स्टेशन तथा न्यायालय में साहयता ही नहीं देना चाहिये बल्कि यह भी बताना चाहिये कि अन्य प्रकार की सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती हे जैेसे मानसिंक परामर्श या चिकित्सा सहायता आदि । निरतंरता बनाये रखेने की दृष्टि से उसी बकील को मामलेको अन्त तक निपटाना चाहिये । 

 
2- पुलिस सटेशन पर सहायता देना आवश्यक है क्योंकि पीडि़त व्यक्ति वहां घवराया रहता है । ऐसे समय अधिवकता की सहायता उसके लिये अत्यन्त आवश्यक है । 
 
3- पुलिस को प्रश्न पूंछे जाने के पूर्व पीडि़त व्यकित को विधिक
प्रतिनिधित्व केअधिकार की जानकारी देना चाहिये और पुलिस रिपोर्ट मेंइसका उल्लेख किया जाना चाहिये कि पीडि़त व्यक्ति को इसकी सूचना दी गई थी ।
4- पुलिस सटेशन पर अधिवक्ताओं की सूवी होनी चाहिये जो
जोऐसे मामलो में स्वेच्छया से कार्यकरना चाहते हें ,जहां पडि़त व्यक्ति का अधिवक्ता उपलव्धनहीं हे या उसे किसी के बारे में जानकारीनहीं है ।
5- अधिवक्ता की नियुक्ति पुलिस के आवेदन पर न्यायालय
द्वारा यथा सभंव शीघ्र की जायेगी । किन्तु यह सुनिश्चित करने के लियेकि पीडि़त व्यक्ति से बिलम्ब किये बिना प्रश्न पूंछे जाये अधिवक्ता कोन्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भी कार्य करने के लिये अधिकार होगा ।
6- बलात्कार के सभी मामलों में पीडित व्यक्ति की पहचान को न खुलना बनाया रखा जायेगा 
7- अनुच्छेद 38-1 के अधीन नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में
रखते हुये आपराधिक क्षति प्रतिकर बोर्ड का गठन किया जाएगा । बलात्कार से पीडित व्यक्ति प्रायः बहुत अधिकवित्तीय हानि उठाता है ।इनमें से कुछ तो सेवा जारी करने में असाहय होते हैं । 
 
8- न्यायालय द्वारा पीडित व्यक्ति को प्रतिकर अपराधी के सिद्वदोष घोषित किये जाने पर पदान किया जायेगा तथा आपराधिक क्षतिया प्रतिकर बोर्ड द्वारादी जायेगी चाहे अपराधी सिद्वदोष घोषित किया गया होया नहीं । बार्ड बलात्कार के परिणाम स्वरूप हुए कष्ट पीड़ा और घक्का तथा गर्भधारण करने के कारण आय में कमी या बच्चे के जन्म परहुये खर्च यदि वह बलात्कार के परिणाम स्वरूप हुई हो ,पर विचार करेगा

न्यायमूर्तियों ने ऐसे मामलों के परीक्षणके लिये भारतीय आपराधिक प्रणाली में व्याप्त दोषों को भी इंगित किया और उसमें सधार किये जाने का सुझाव दिया । ऐसे मामलो के परीक्षण पर उचित ध्याननहीं दियाजाता है । प्रायः पुलिस द्वाराउनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाती है । पीडित वयक्तियों को यह कहते पाया जाताहै कि बलात्कार का परीक्षण बलात्कार से अधिक बुरा होता है । 
 
योन कर्मियों के पुर्नवास, उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिये जाने तथा रोजबगार प्रदान करने के दिशा निर्देश दिये गये हैं । 

बोधदेव कर्मकार विरूद्व पश्चिम बंगाल राज्य ए0आई0आर0 2011 एस0सी0 में कहा गया है कि बलात्कार पीडित महिला को अंतरिम प्रतिकर पाने का अधिकार प्राप्त है